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मध्य प्रदेश: सीहोर में जनजातियों को धर्मांतरण के लिए बहला-फुसलाने वाला गिरोह पकड़ा गया

आरोपित उन्हें ₹1 लाख और नौकरी देने का लालच देकर धर्म बदलने के लिए उकसा रहे थे।

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मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में पुलिस ने एक ईसाई धर्मांतरण गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो कथित तौर पर पिछले कई महीनों से जनजातीय समुदाय को निशाना बनाकर बड़े पैमाने पर अवैध धर्मांतरण गतिविधियों में शामिल था। मामला 9 दिसंबर को तब उजागर हुआ, जब कुछ ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने छापेमारी कर छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, रीठी थाना क्षेत्र के बील पटी और खजूरी गांव के कुछ लोग जनजातीय इलाकों में ईसाई प्रार्थना सभाओं का आयोजन कर रहे थे। ग्रामीणों का आरोप है कि आरोपित उन्हें ₹1 लाख और नौकरी देने का लालच देकर धर्म बदलने के लिए उकसा रहे थे। लिखित शिकायत लखन बरेला, सीताराम बरेला, रमेश बरेला और रईसिंह बरेला ने वीरपुर गांव से दर्ज कराई। ग्रामीणों के अनुसार प्रार्थना सभाओं में शामिल होने के लिए जबरदस्ती बुलाया जाता था और न जाने कितनों को धर्म परिवर्तन के लिए मनाने की कोशिश की जा रही थी। ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते पुलिस को सूचना न दी जाती, तो यह पूरा गिरोह और भी कई लोगों को अपने जाल में फंसा सकता था।

शिकायत में कहा गया कि आरोपी पिछले तीन महीनों से गांव में लगातार आ रहे थे और ईसाई धर्म अपनाने के लिए दबाव बना रहे थे। आरोप है कि रात्रि में रेम सिंह के घर पर प्रार्थना सभाएं होती थीं, जहां ग्रामीणों को यीशु मसीह की तस्वीरें, बाइबिल और पैसों का लालच दिखाकर अपनी आस्था छोड़ने के लिए उकसाया जा रहा था। 9 दिसंबर की रात भी ऐसी ही सभा में जब ग्रामीणों पर धर्म बदलने का दबाव बढ़ाया गया, तो उन्होंने पुलिस को सूचना देने का साहस किया।

सूचना मिलते ही बिलकिसगंज थाना प्रभारी संदीप मीणा के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और प्रार्थना सभा पर छापा मारा। स्थानीय हिंदू संगठनों के सदस्य भी ग्रामीणों के समर्थन में वहां पहुंचे। पुलिस ने मौके से बाइबिल की प्रतियां, धार्मिक साहित्य और धर्मांतरण से जुड़ी सामग्री बरामद की। सभी व्यक्तियों को मौके पर ही हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मुकेश कपासिया बरेला (खजूरी, रीठी), लखन भीकम सिंह बरेला (बीलपटी, रीठी), सीताराम कपासिया बरेला (खजूरी, रीठी), रेम सिंह बर्खा बरेला (वीरपुर, सीहोर), कुशमा बरेला, पत्नी लखन बरेला,बीना बरेला, पत्नी मुकेश बरेला के तौर पर हुई।

पुलिस ने इनके खिलाफ मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2021 की धारा 3/5 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, मामले की जांच जारी है और यह पता लगाया जा रहा है कि इनके संपर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं।

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