शिव संग्राम प्रमुख विनायक मेटे की मौत के मामले में सीआईडी को पुख्ता सबूत मिले हैं| उसके बाद सीआईडी ने विनायक मेटे के चालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है| यह अपराध रसानी थाने में धारा 304(2) के तहत दर्ज किया गया है।
सीआईडी मामले की जांच कर रही थी। जांच के दौरान विनायक मेटे की कार जिस रास्ते से गुजरी उस रास्ते के सीसीटीवी की जांच की गई। इसके अलावा इस मामले में विशेषज्ञों की एक समिति बनाई गई और उनसे राय भी ली गई| समिति में आईआरबी इंजीनियर और अन्य शामिल थे।
सीआईडी द्वारा कराई गई सीसीटीवी जांच में खुलासा हुआ है कि विनायक मेटे का चालक 130-140 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। इसके अलावा यह बात सामने आई कि कार हादसे से पहले चालक एकनाथ कदम ने दूसरी कार को ओवरटेक करने के दौरान भी उनकी कार को ओवरटेक करने की कोशिश की| जांच में यह भी सामने आया है कि हादसा जगह के अभाव में ओवरटेक करने के प्रयास में हुआ।
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