UP Hathras Rape Case: रेप और मर्डर के आरोपी को फांसी की सजा

UP Hathras Rape Case: रेप और मर्डर के आरोपी को फांसी की सजा

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हाथरस। दो साल पहले नाबालिग युवती से बलात्कार और फिर हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने गुरुवार को फांसी की सजा सुनाई। हाथरस न्यायालय के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने आरोपी पर पचास हजार का अर्थदंड भी लगाया। गौरतलब है कि 2019 में आरोपी ने नाबालिग युवती का बलात्कार करने के बाद उस पर मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया था। इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई थी। अस्पताल में पीड़िता की ओर से दिए गए बयानों के आधार पर ही कोर्ट ने आरोपी को मौत की सजा सुनाई है। सिकंदराराऊ पुलिस ने 16 अप्रैल 2019 को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भे दिया था।
अभियुक्त मोनू ठाकुर ने अपने कुछ अज्ञात साथियों के साथ मिलकर युवती के घर पर हमला बोला था, यहां पर उसके साथ बलात्कार किया और विरोध करने पर उस पर मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया था। घर पर युवती अकेली थी. बाद युवती के परिजन ने गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती करवाया था। यहीं पर युवती ने बयान में आरोपी की पहचान बताई थी, हालांकि इलाज के दौरान ही युवती की मौत हो गई थी। पीड़िता के पिता ने पुलिस में केस दर्ज करवाया था जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। पॉक्सो एक्ट के तहत हाथरस जिले में यह पहला मामला है जिसमें कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने भी मामले में तेजी से सुनवाई की और दो साल के अंदर ही सभी गवाही करवाने के साथ ही आरोपी को फांसी की सजा सुनाई।

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