उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले लैक्मे मेकअप अकादमी को धर्मांतरण का दुकान बनाने का मामला सामने आया है। खबर के अनुसार लैक्मे अकादमी के सौंदर्य और मेकअप संस्थान की संचालक पर दो हिंदू युवतियों ने मुस्लिम युवाओं से दोस्ती करने और इस्लाम में परिवर्तित होने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया गया है। इसी के साथ जिलाधिकारी अनुज सिंह के पास इस मामले की शिकायत के बाद पुलिस में भी मामला दर्ज किया गया है।
प्रशिक्षण के लिए लैक्मे मेकअप अकादमी में जानेवाली युवतियों का आरोप है की, सपना उर्फ़ रक्षंदा खान उन्हें मुस्लिम लड़कों के साथ दोस्ती करने उनके साथ निकाह करने के लिए प्रोत्साहित करती थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि रक्षंदा अकादमी में हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़कों के साथ समूह में रखती थी। दोनों प्रशिक्षार्थियों ने कहा कि रक्षंदा खान मूल रूप से हिंदू थीं। उसने 17 साल पहले शाहनवाज खान नाम के एक मुस्लिम व्यक्ति से शादी करने से पहले इस्लाम धर्म अपना लिया था।
मुरादाबाद के कांठ रोड पर यह लैक्मे मेकअप अकादमी स्थित है। इस अकादमी में अधिकांश मुस्लिम लड़के प्रशिक्षणार्थी के तौर पर आते है तो बहुसंख्या में हिंदू लड़कियां भी है। आरोप है की, इस अकादमी में मुस्लिम युवक हिंदू लड़कियों को उनसे दोस्ती करने और करवाने का प्रयत्न करते रहते है और इसके लिए रक्षंदा खान उन्हें मदद भी करती है।
शिकायत में यह भी दर्ज किया गया है की, रक्षंदा मेकअप इंस्टीट्यूट में हिंदू लड़कियों से कहती थी कि वह हिंदू है लेकिन उसने एक मुस्लिम शख्स से शादी की है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस बारे में तान्या चौधरी ने कहा, प्रवेश के समय हमें बताया गया था कि अकादमी में मांस और मछली सख्त वर्जित है। लेकिन मुस्लिम बच्चे यहां हर दिन मांस-मछली लाते हैं और सबके सामने खाते हैं।
स्वाति पाल ने कहा कि आरोपी रक्षंदा खान हिंदू धर्म का अपमान करती है, उसकी बात पालन न करने वाली हिंदू लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है। इसके अलावा, पाल ने दावा किया कि आरोपी रक्षंदा खान ने हिंदू छात्राओं के बिंदी, टीका, माथे पर सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। मंगलसूत्र एवं सिन्दूर लगाने वाली किसी भी विवाहित लड़की को संस्था में प्रवेश नहीं दिया जाता है। वहीं मुस्लिम छात्रों और मुस्लिम प्रशिक्षकों को अकादमी के भीतर ही नमाज अदा करने की आजादी है।
लड़कियों ने यह भी आरोप लगाया कि रखंदा खान ने मुख्य रूप से मुस्लिम पुरुषों और हिंदू महिलाओं को कर्मचारियों के रूप में नियुक्त किया है। मुरादाबाद पुलिस ने तीन हिंदू प्रशिक्षणार्थियों तान्या, स्वाति और जतिन की शिकायत पर रक्षंदा खान पर धारा 299 (धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य), 351 (2) (आपराधिक धमकी) और 318 (318) के तहत मामला दर्ज किया। 1) भारतीय न्यायिक संहिता 2023 (बेईमानी तथ्यों को छिपाना)। सिविल लाइंस थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
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