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Wednesday, January 29, 2025
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उत्तर प्रदेश: धर्मांतरण के लिए जबरन करने के लिए पास्टर पर मामला दर्ज

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उत्तर प्रदेश में विधी विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 के अनुसार किसी को लालच देकर, फसांकर, या जबरन धर्मांतरण करवाना जुर्म है। वहीं लखमीपुर खीरी से जबरन धर्मांतरण कराने के मामलें में 2 व्यक्ति बाबूराम और पास्टर प्रमोद कुमार वाल्मीकि के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है।

दरअसल उत्तरप्रदेश के लखमीपुर खीरी के नीमगांव पुलिस क्षेत्र में स्थित बेजहम गांव में जबरन धर्मपरिवर्त कराए जाने की शिकायतें विश्व हिंदू परिषद तक लगातार आरही थी। मामले में शिकायतकर्ता ने दो मिशनरियों पर आरोप लगाया है की ग्रामीणों को उपचार का झांसा देकर, चावल और जादुई पानी सहित जैसे झूठे वादों के साथ धर्म परिवर्तन के लिए लुभा रहे हैं। शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने लोगों के घरों से तिलक और देवताओं की मूर्तियों को हटाकर उन्हें हिंदू रीति-रिवाजों को छोड़ने के लिए मजबूर किया।

आरोपियों में से एक बाबूराम ने कई ग्रामीणों को उनके रोगों के लिए विशेष दवाइयां उपलब्ध कराने के बहाने अपने घर बुलाया दावा किया कि उसके पास ऐसी दवा है जो उनकी बीमारियों को ठीक कर सकती है, साथ ही कथित तौर पर हर महीने एक बोरी चावल देने का वादा भी किया। पादरी प्रमोद कुमार बाल्मीकि ने कथित तौर पर उपस्थित लोगों पर ईसाई धर्म अपनाने का दबाव बनाने में उसका साथ दिया।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने उन्हें ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया, जिन्होंने ऐसा किया उन्हें पानी की बोतलें, चावल और तेल दिए। शिकायतकर्ताओं ने कहा कि ये हरकतें उन्हें और उस स्थान पर मौजूद अन्य लोगों को धर्मांतरित करने के लिए जानबूझकर और जबरदस्ती की गई कोशिश का हिस्सा थीं।

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पुलिस ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए नीमगांव थाना छापेमारी की। पुलिस को घर में मौजूद दर्जनों लोग मिले। मामले की शुरुआती जांच में पुष्टि हुई है कि धर्म परिवर्तन के लिए आर्थिक प्रलोभन का इस्तेमाल किया जा रहा था। बाबूराम और पादरी प्रमोद कुमार बाल्मीकि को हिरासत में लिया गया है और आगे की जांच जारी है।

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