आरोपी कोरोना वायरस के चलते जेलों में भीड़ कम करने के लिए कैदियों को दी जा रही अंतरिम जमानत के तहत जेल से बाहर आना चाहता था।लेकिन,कोर्ट ने आरोपी की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए जमानत नहीं है।
मुंबई। शहर की दिंडोशी सेशन कोर्ट ने पत्नी की हत्या के आरोपी पति को जमानत देने से इनकार कर दिया है। न्यायाधीश ए जेड खान के सामने मामले की सुनवाई हुई। आरोपी कोरोना वायरस के चलते जेलों में भीड़ कम करने के लिए कैदियों को दी जा रही अंतरिम जमानत के तहत जेल से बाहर आना चाहता था। जज ने कहा यह मामला महिलाओं के खिलाफ अपराध का मामला है। आरोपी पर गंभीर आरोप हैं। ऐसे में यदि उसे जमानत दी जाती है तो वह मामले से जुड़े सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक आरोपी अजित लाड़ ने 10 फरवरी 2020 को कर्ज व पत्नी की बीमारी से परेशान होकर हथौड़ा मारकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी।आरोपी ने जेल में भीड़ कम करने को लेकर हाईपावर कमेटी की ओर से जारी दिशा निर्देशों के तहत जमानत देने का आग्रह किया था। किन्तु न्यायाधीश ने कहा कि यह मामला जमानत के लिए उपयुक्त नजर नहीं आ रहा है।