सूरत कोर्ट द्वारा राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाये जाने के बाद लोकसभा सचिवालय द्वारा सांसदी सदस्यता रद्द होने के बाद अब जन प्रतिनिधि कानून आठ (तीन) पर सवाल उठाया गया है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट (SC) में एक याचिका दायर की गई है। जिसमें सवाल उठाया गया है।
बताया जा रहा है कि यह याचिका केरल की सामाजिक कार्यकर्ता आभा मुरलीधरन ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के मामले के बाद दायर की है। इस याचिका में जन प्रतिनिधि कानून आठ (तीन) चुनौती देते हुए असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है।
यह निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को इस धारा के तहत खुद अयोग्य घोषित कर देता है जो अधिकारों का उल्लंघन करता है। याचिका में यह कहा गया है कि धारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपना कर्तव्य निभाने से रोकता है। इसलिए इस धारा को असंवैधानिक करार दिया जाए।
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सदस्यता गंवाने वाले अकेले राहुल नहीं, इन दिग्गजों को भी गंवानी पड़ी थी ….