बाबरी मस्जिद विध्वंस और गुजरात दंगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है| कोर्ट ने बाबरी मस्जिद विध्वंस और गुजरात दंगों से जुड़े मामलों को बंद करने का आदेश दिया है| कोर्ट का कहना है कि गुजरात दंगों से जुड़े मामले बेकार हैं। साथ ही इनमें से ज्यादातर मामलों की सुनवाई पूरी हो चुकी है|
इसके अलावा कोर्ट ने 6 दिसंबर 1992 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बाबरी विध्वंस से जुड़ी अवमानना याचिका को भी बंद करने का आदेश दिया है| 2002 के गुजरात दंगों के मामले में गिरफ्तार कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा| सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में वकील प्रशांत भूषण और पत्रकार तरुण तेजपाल के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही रोकने का आदेश दिया है| इस मामले में दोनों ने माफी मांग ली है|
After 30 years of demolition of the Babri Masjid and the contempt petition against government and other officials for not stopping the demolition as per the status quo order, the SC closed all proceedings.
— Dhananjay Mahapatra (@toi_dhananjayM) August 30, 2022
2009 में एक साक्षात्कार में, प्रशांत भूषण ने पूर्व और मौजूदा न्यायाधीशों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। इस मामले में प्रशांत भूषण और तरुण तेजपाल ने माफी मांगी है| इसलिए बहस करते हुए कपिल सिब्बल ने दोनों के खिलाफ केस बंद करने की मांग की| न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ ने उनकी मांग को स्वीकार कर लिया|
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