पहलवानों को करारा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया

पहलवान भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर धरने पर बैठे हैं।

पहलवानों को करारा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया

जंतर-मंतर पर पहलवानों के धरने का आज 12वां दिन है। बुधवार देर रात धरना दे रहे पहलवानों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। पुलिस का कहना है कि आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती बेड लेकर धरना स्थल पहुंचे, उन्हें रोका गया तो पहलवानों ने विवाद शुरू कर दिया। पहलवान भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर धरने पर बैठे हैं।

पहलवानों की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने मामले पर सुनवाई की। बृजभूषण की ओर से हरीश साल्वे दलीलें पेश कर रहे थे। मामले पर हरीश साल्वे ने कहा कि ये पूरा मामला पॉलिटिकल है। कोई भी आदेश से पहले बृजभूषण का पक्ष सुना जाए।

जबकि दिल्ली पुलिस की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दलीलें दे रहे थे। वहीं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा सभी शिकायकर्ताओं को कोई खतरा नहीं है। हम शिकायत की जांच कर रहे हैं। हर चीज की वीडियोग्राफी कराई जा रही है। पूरे मामले में पहले ही एफआईआर दर्ज हो चुकी है।

पहलवानों के वकील का आरोप है कि दिल्ली पुलिस मामले की ठीक से जांच नहीं कर रही है। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि जो याचिका दायर की गई थी उसमें एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी और इसे दर्ज करने के साथ ही याचिका का उद्देश्य पूरा हो गया है। इसके बाद जजों की पीठ ने आगे और राहत के लिए याचिकाकर्ताओं को मजिस्ट्रेट से संपर्क करने या किसी भी अन्य शिकायत के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के सामने पेश होने की स्वतंत्रता दी।

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