BJP नेता की हत्या के मामले में PFI के 15 कार्यकर्ताओं को मौत की सजा

मावेलिक्कारा एडिशनल जिला सेशन कोर्ट ने यह सजा सुनाई है

BJP नेता की हत्या के मामले में PFI के 15 कार्यकर्ताओं को मौत की सजा

केरल की एक स्थानीय कोर्ट ने आरएसएस नेता रंजीत श्रीनिवास की हत्या के मामले में पीएफआई के 15 कार्यकर्ताओं को मौत की सजा सुनाई है। इन सभी आरोपियों पर वकील और आरएसएस नेता श्रीनिवास की हत्या में दोषी पाया गया है। आरएसएस नेता रंजीत श्रीनिवास की 19 दिसंबर 2021 को अलाप्पुझा में उनके आवास पर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में गिरफ्तार सभी आरोपी पीएफआई के सदस्य थे।

इस मामले में मावेलिक्कारा एडिशनल जिला सेशन कोर्ट ने आठ आरोपियों को सीधा तौर पर श्रीनिवास की हत्या में शामिल पाया। इस मामले कोर्ट ने कई धाराओं के तहत इन आरोपियों को दोषी पाया है। इसके अलावा 9 और आरोपियों को इस मामले में दोषी ठहराया है। ये नौ आरोपी हथियार के साथ श्रीनिवास के आवास के बाहर पहरा दे रहे थे। इन सभी आरोपियों को कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है। आरोपियों में मोहम्मद असलम , नईसम, अजमल, अब्दुल कलाम उर्फ़ सलाम अब्दुल कलाम, सफारुद्दीन, मनशाद, जसीब राजा , नवास, नसीर, समीर, नजीर जाकिर हुसैन , शाजी पूवाथुंगल और शेरनस अशरफ को श्रीनिवास की हत्या का दोषी पाया गया था। इस मामले में कुल 31 आरोपी हैं।

रंजीत श्रीनिवास बीजेपी से भी जुड़े हुए थे। जब उनके आवास हत्या हुई थी उस समय उनकी पत्नी और मां भी थी। श्रीनिवास के परिवार वालों ने दोषियों को ज्यादा से ज्यादा सजा देने की मांग की थी । बताया जाता है कि यह हत्या बदले की भावना के तहत की गई थी। केरल में एक दिन पहले एसडीपीआई के राज्य सचिव केएस शान की हत्या हुई थी। माना जाता है कि यही कारण था कि बीजेपी और आरएसएस नेता रंजीत श्रीनिवास की हत्या की गई थी।

ये भी पढ़ें

महाराष्ट्र की राजनीति में फिर बड़ा चुनाव, खत्म होगा ‘इन’ दिग्गज नेताओं का कार्यकाल !

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ED का छापा, कार सहित महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त !

NCP विधायक अयोग्यता का मामला: SC ने विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाया!

Exit mobile version