केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में मध्यमवर्गीय नागरिकों के लिए बड़ा एलान किया। अब सात लाख रुपये तक की आय पर सरकार कोई टैक्स नहीं लेगी। अब तक पांच लाख रुपये से अधिक आय पर टैक्स देना पड़ता था। सरकार ने टैक्स स्लैब को भी बदल दिया है। आइए जानते हैं कि अब नया टैक्स स्लैब कैसा होगा? नए टैक्स स्लैब का मतलब अगर आपकी आय सात लाख या उससे कम है तो आपको उसपर कोई टैक्स नहीं देना होगा। यानी सात लाख से ज्यादा आय होने पर ही आप टैक्स के दायरे में आएंगे।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अभी तक 5 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगता है, चाहे वो न्यू टैक्स रिजिम के हों या ओल्ड टैक्स रिजिम के लेकिन अब न्यू टैक्स रिजिम में आयकर छूट का दायरा बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया गया है। यानी कि न्यू टैक्स रिजिम वाले व्यक्ति को 7 लाख तक की आमदनी पर अब कोई टैक्स नहीं देना होगा।
नई इनकम टैक्स रिजिम के तहत 3 लाख तक की आय तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। जबकि 3 लाख से 6 लाख रुपए तक की आय पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा। इसके अलावा 6 लाख से 9 लाख तक की कमाई पर 10 फीसदी टैक्स देना होगा। इस बार के बजट में 9 लाख से 12 लाख रुपए तक की कमाई करने वालों से 15 फीसदी टैक्स वसूला जाएगा। जबकि 12 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक की आय पर 20 फीसदी टैक्स देना होगा। अगर आपकी आय 15 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको 30 फीसदी इनकम टैक्स देना होगा।
आय | टैक्स रेट |
0-3 लाख | कोई टैक्स नहीं |
3 से 6 लाख | 5% |
6 से 9 लाख | 10% |
9 से 12 लाख | 15% |
12 से 15 लाख | 20% |
15 लाख से अधिक | 30% |
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