मुंबई। बांबे हाई कोर्ट ने सीबीआई को परमबीर सिंह द्वारा महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोपों की 15 दिन के भीतर प्रारंभिक जांच करने के निर्देश दिये हैं.सोमवार को डॉ. जयश्री पाटिल की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई को मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह द्वारा महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की 15 दिनों के अंदर प्रारंभिक जांच शुरू करने का आदेश दिया है.
बॉम्बे हाईकोर्ट के द्वारा दिये गये आदेश के बाद याचिकाकर्ता डॉ. जयश्री पाटिल ने कहा कि कोर्ट ने सीबीआई को 15 दिनों के भीतर प्रारंभिक जांच करने और कोई भी संज्ञेय अपराध पाए जाने पर एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा है.
मुंबई पुलिस के पूर्व प्रमुख परमबीर सिंह द्वारा महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए आरोपों की प्रारंभिक जांच 15 दिन के भीतर पूरी करने का सोमवार को निर्देश देते हुए मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी की खंड पीठ ने कहा कि यह “असाधारण” और “अभूतपूर्व” मामला है जिसकी स्वतंत्र जांच करवाई जानी चाहिए. पीठ ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को प्रारंभिक जांच 15 दिन के भीतर पूरी करने और आगे की कार्रवाई पर फैसला लेने का निर्देश दिया है.