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Sunday, November 10, 2024
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Central Vista निर्माण कार्य पर रोक से दिल्ली हाईकोर्ट का इंकार,याचिकाकर्ता पर एक लाख का जुर्माना

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इस प्रोजेक्ट के तहत संसद भवन की नई बिल्डिंग और राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर के क्षेत्र को नए सिरे बसाया जा रहा

नई दिल्ली। केंद्र सरकार को सेंट्रल विस्टा मामले में बड़ी राहत मिली है।दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट्रल विस्टा के निर्माण कार्य पर रोक लगाने से मन कर दिया है। इस संबंध में दायर की गई याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर एक लाख का जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने कहा कि यह राष्ट्रीय महत्व की एक अनिवार्य परियोजना है, लोगों की सार्वजनिक परियोजना में महत्वपूर्ण रुचि है। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही सेंट्रल विस्टा के निर्माण कार्य को हरी झंडी दे दी है।

हाईकोर्ट ने कहा कि निर्माण कार्य में लगे मज़दूर उसी जगह पर रह रहे हैं, ऐसे में निर्माण कार्य को रोकने का कोई औचित्य ही नहीं है।  बता दें कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले साल 10 दिसंबर को इस परियोजना की आधारशिला रखी थी। इस प्रोजेक्ट के तहत संसद भवन की नई बिल्डिंग और राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर के क्षेत्र को नए सिरे बसाया जा रहा है। ये पूरी परियोजना करीब 20,000 करोड़ रुपए की है। इसे साल 2022 तक पूरा करने को कहा गया है।

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