कोर्ट ने मथुरा की मस्जिद हटाने की याचिका को किया स्वीकार 

याचिका में मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान के आसपास के शाही ईदगाह को हटाने की मांग की गई है।

कोर्ट ने मथुरा की मस्जिद हटाने की याचिका को किया स्वीकार 
काशी विश्वनाथ एवं ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद कोर्ट में शुरू होने के बाद मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद भी अब सामने आ गया है| मथुरा जिला सत्र न्यायालय ने मामले में अहम फैसला सुनाते हुए निचली अदालत में मामले की सुनवाई की अनुमति दी है|इससे पहले मथुरा जिला अदालत ने मामले की सुनवाई छह मई को पूरी की थी।
कोर्ट ने सभी पक्षों की राय सुनने के बाद मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने अब गुरुवार 19 मई को भी यही फैसला सुनाया है और कृष्ण जन्मभूमि को लेकर याचिका दायर की है|
याचिका में मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान के आसपास के शाही ईदगाह को हटाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि मंदिर के एक हिस्से को गिराकर अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया गया और चार सौ साल पहले औरंगजेब के आदेश पर शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण किया गया।
इसलिए याचिका में मांग की गई है कि इस जगह को हटाया जाए। साथ ही मांग की गई कि कृष्ण मंदिर को 13.37 एकड़ जमीन दी जाए। सुनवाई 1 जुलाई से शुरू होने की उम्मीद है। तो अब अयोध्या के बाद काशी, मथुरा के पैसों का क्या होगा? इसने पूरे देश का ध्यान खींचा है|
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