वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में हिन्दू पक्ष के वकील द्वारा शिवलिंग मिलने के दावे के बाद कोर्ट ने जगह को सील करने का आदेश दिया है। वाराणसी कोर्ट के जिलाधिकारी ने कहा कि तत्काल प्रभाव से शिवलिंग मिलने वाले स्थान को सील कर दिया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि वहां किसी भी व्यक्ति को न जाने दे। कोर्ट ने इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और सीआरपीएफ को सौंपी है।
इसके साथ ही कोर्ट ने व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी सौंप दी है। कोर्ट ने कि जिला अधिकारी , पुलिस कमिश्नर और सीआरपीएफ कमाडेंट को आदेश दिया गया है कि जिस स्थान को सील किया गया है। उस स्थान की सुरक्षा और संरक्षित करने का अधिकार उपरोक्त अधिकारियों की व्यक्तिगत रूप से मानी जाएगी।
वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के अंतिम दिन परिसर में शिवलिंग मिलने का दावा हिन्दू पक्ष के वकील ने किया है। इस दावे के साथ ही सियासी तूफ़ान भी उठाने लगा है। कहा जा रहा है कि सर्वे के दौरान जैसे ही वजूखाने का पानी निकाला जाने लगा,हिन्दू पक्ष के चहरे चमक उठे। वजूखाने में 12.8 फीट व्यास का शिव दिखाई दिया। जिससे हिन्दू पक्ष बार बार कहता आ रहा है।
इसके बाद यह मामला कोर्ट पहुँच गया। जिसके बाद कोर्ट ने इस शिवलिंग के आसपास आने जाने पर मनाही कर दी। इसके साथ ही कोर्ट ने वजू पर भी पाबंदी लगा दी। ज्ञानवापी मस्जिद में अब 20 ज्यादा लोग नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। अब कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र मंगलवार को सर्वे की रिपोर्ट अदालत को सौंपेंगे।
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