नई दिल्ली । विदेशी इंटरनेट मीडिया कंपनियों के लिए तय नियमों का पालन करने की डेडलाइन पास आने के साथ ही इस मामले में फेसबुक का बड़ा बयान सामने आया है। कंपनी ने कहा है कि वह आइटी नियमों के प्रावधानों का पालन करेगा और कुछ मुद्दों पर बातचीत चल रही है। फेसबुक के प्रवक्ता ने कहा कि हमारा लक्ष्य आइटी नियमों के प्रावधानों का पालन करना है और कुछ ऐसे मुद्दों पर चर्चा करना जारी रखना है जिनके लिए सरकार के साथ बात करने की आवश्यकता है।
केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को फरवरी में कुछ नियमों का पालन करने का निर्देश दिया था। इसके लिए कंपनियों को तीन महीने का समय दिया गया था जिसकी अवधि 26 मई यानी कल पूरी हो रही है। इन कंपनियों ने अभी तक केंद्र के नियमों का पालन नहीं किया है, जिस वजह से इनकी सेवाएं देश में बंद होने के कयास लगाए जा रहे थे। केंद्र सरकार द्वारा 25 फरवरी 2021 को देश के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आइटी मंत्रालय की तरफ से डिजिटल कंटेंट को रेग्यूलेट करने के लिए तीन महीने के अंदर ग्रीवांस आफिसर, कंप्लायंस आफिसर, नोडल आफिसर की तैनाती की जिम्मेदारी दी गई थी और इन सभी का कार्यक्षेत्र भारत में होना चाहिए था।
केंद्र की तरफ से दिए गए आदेश के तहत कंपनियों को कंप्लायंस अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी और उनका नाम व कॉन्टैक्ट एड्रेस भारत का होना चाहिए, 15 दिन के अंदर शिकायत का निपटारा करने की व्यवस्था, आपत्तिजनक पोस्ट की निगरानी जैसी सामान्य व्यवस्था जैसी चीजें नए नियमों में शामिल हैं। नए नियमों के अनुसार, इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म को सरकार के निर्देश या कानूनी आदेश के बाद 36 घंटे के भीतर आपत्तिजनक सामग्री को हटाना होगा। नए नियमों में कहा गया है कि सोशल मीडिया मध्यस्थ समेत सभी मध्यस्थों को यूजर्स या पीड़ितों से शिकायतें प्राप्त करने या उन्हें सुलझाने के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना चाहिए। केवल घरेलू माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कू (Koo) द्वारा नए आइटी नियम 2021 की अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा किया गया है।