नई दिल्ली। सरकार ने ‘हिट एंड रन’ रोड एक्सीडेंट में मारे गए लोगों के परिवारों के लिए मुआवजे की राशि को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये करने का प्रस्ताव रखा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हिट एंड रन रोड एक्सीडेंट पीड़ितों के लिए मुआवजे की राशि बढ़ाने के लिए एक योजना प्रस्तावित की है, जिसमें सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से घायल होने पर 50,000 रुपये का मुआवजा देने का प्रस्ताव रखा है।
मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि हिट एंड रन दुर्घटना पीड़ितों के मुआवजे के लिए योजना में बदलाव की जरुरत है, गंभीर चोट के लिए 12,500 रुपये से 50,000 रुपये और मृत्यु के लिए 25,000 रुपये से बढ़ाकर 2,00,000 रुपये. यह योजना 1989 में बनी हर्जाना योजना की जगह लागू की जायेगी।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल में राज्यसभा में बताया कि वर्ष 2019 के दौरान दिल्ली में ‘हिट एंड रन’ सड़क दुर्घटनाओं में 536 लोग मारे गए और 1,655 लोग घायल हो गए. मंत्रालय ने इस प्रस्तावित योजना के लिए 30 दिनों में हितधारकों से टिप्पणी भी मांगी है. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 के दौरान देश में हुई कुल 4,49,002 सड़क दुर्घटनाओं में 1,51,113 लोगों की मौत हुई थीं।
ड्राफ्ट स्कीम के तहत, मंत्रालय ने दावों के त्वरित निपटान के लिए विभिन्न हितधारकों के लिए सड़क दुर्घटनाओं की विस्तृत जांच, डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट और इसकी रिपोर्टिंग के साथ-साथ समय सीमा के लिए प्रक्रिया का प्रस्ताव दिया है. सरकार मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड बनाएगी, जिसका इस्तेमाल हिट एंड रन एक्सीडेंट के मामले में मुआवजा और दुर्घटना पीड़ितों के इलाज के लिए किया जाएगा।