वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार व्यक्तिगत आयकर ‘नई टैक्स स्लैब 0 से 3 लाख रुपये – शून्य, 3 से 6 लाख रुपये – 5 प्रतिशत, 6 से 9 लाख रुपये – 10 प्रतिशत, 9 से 12 लाख रुपये – 15 प्रतिशत, 12 से 15 लाख रुपये- 20 प्रतिशत और 15 लाख से ऊपर – 30 प्रतिशत कर देना होगा|
पुरानी टैक्स रिजीम के तहत 2.5 लाख रुपए तक की सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा| वहीं 2.5 से 5 लाख के बीच आमदनी पर 5 प्रतिशत टैक्स देना होगा| इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A का लाभ लेते हुए आप वार्षिक 5 लाख रुपए तक की इनकम पर भी टैक्स बच सकते हैं| 5 लाख से 7.5 लाख रुपये वार्षिक इनकम वाले लोगों को 10 प्रतिशत टैक्स और 7.5 से 10 लाख तक की वार्षिक आय पर 15 प्रतिशत आयकर टैक्स देना पड़ता है|
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