27 C
Mumbai
Friday, September 20, 2024
होमदेश दुनियाIncome Tax:​ ​7 लाख तक की इनकम पर नहीं देना होगा टैक्स​...

Income Tax:​ ​7 लाख तक की इनकम पर नहीं देना होगा टैक्स​ !​

व्यक्तिगत आयकर 'नई ​टैक्स​ स्लैब 0 से 3 लाख रुपये - शून्य, 3 से 6 लाख रुपये - 5​ ​​प्रतिशत​​, 6 से 9 लाख रुपये - 10​ प्रतिशत, 9 से 12 लाख रुपये - 15​ प्रतिशत, 12 से 15 लाख रुपये- 20​ प्रतिशत और 15 लाख से ऊपर - 30​ प्रतिशत ​कर​ देना होगा|​ ​​

Google News Follow

Related

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8 वर्षों​ ​से कर​​ में रियायत​​ का इंतजार कर रहे लोगों को बड़ी उपहार​​ दी है|​​ अब वार्षिक​​ 7 लाख रुपए तक की कमाई होने पर कोई कर​​ नहीं देना होगा|​​ निर्मला​​ ने घोषणा करते​​ हुए का कि नए कर​​ रिजीम के तहत 7 लाख रुपये तक की आमदनी​​ पर छूट​ ​को बढ़ा दिया गया है|
इससे पहले यह छूट​​ 5 लाख रुपये तक ही मिलती थी| वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैंने साल 2020 में 2.5 लाख रुपये से शुरू होने वाले 6 इनकम​​ स्लैब के साथ नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था की शुरुआत की थी, जिसे बदलकर 5 कर दिया गया|साथ ही छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया है|

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार व्यक्तिगत आयकर ‘नई टैक्स​ स्लैब 0 से 3 लाख रुपये – शून्य, 3 से 6 लाख रुपये – 5​ ​प्रतिशत​​, 6 से 9 लाख रुपये – 10​ प्रतिशत, 9 से 12 लाख रुपये – 15​ प्रतिशत, 12 से 15 लाख रुपये- 20​ प्रतिशत और 15 लाख से ऊपर – 30​ प्रतिशत कर​ देना होगा|​ ​

पुरानी टैक्स रिजीम के तहत 2.5 लाख रुपए तक की सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा|​​ वहीं 2.5 से 5 ​​लाख के बीच आमदनी​​ पर 5​ प्रतिशत टैक्स देना होगा|​​ इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A का लाभ लेते हुए आप वार्षिक​​ 5 लाख रुपए तक की इनकम पर भी टैक्स बच सकते हैं|​ ​5 लाख से 7.5 लाख रुपये वार्षिक​ ​इनकम वाले लोगों को 10 प्रतिशत​​ टैक्स और 7.5 से 10 लाख तक की वार्षिक​​ आय पर 15 प्रतिशत​​ आयकर​​ टैक्स देना पड़ता है|​ ​

यह भी पढ़ें-

बजट सत्र 2023: युवाओं को मिल सकती है ये सौगात!

लेखक से अधिक

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

हमें फॉलो करें

98,379फैंसलाइक करें
526फॉलोवरफॉलो करें
178,000सब्सक्राइबर्ससब्सक्राइब करें

अन्य लेटेस्ट खबरें