अब ‘चारा’ नहीं: लालू यादव को पांच साल की सजा, 60 लाख का जुर्माना भी    

अब ‘चारा’ नहीं: लालू यादव को पांच साल की सजा, 60 लाख का जुर्माना भी     

चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा कोषागार मामले में लालू प्रसाद यादव को कोर्ट ने पांचवीं केस में पांच साल जेल की सजा सुनाई गई है। अदालत ने इसके साथ सोमवार को उन्हें 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मालूम हो कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने पिछले हफ्ते मामले में दोषियों को सजा सुनाई। मामला झारखंड के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़ा है।

चारा घोटाले के पांचवें केस डोरंडा कोषागार मामले में पिछले हफ्ते सीबीआई की विशेष कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को दोषी ठहराया था। चारा घोटाला मामले में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल के दौरान चारे और मवेशियों के लिए फर्जी तरीके से राशि खर्च करने का मामला है। इस मामले में विभिन्न सरकारी खजाने से 950 करोड़ रुपये की अवैध राशि निकाली गई थी। डोरंडा कोषागार मामले के 99 आरोपियों में से 24 को बरी कर दिया गया, जबकि पिछले सप्ताह ही 46 आरोपियों को तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। इससे पहले लालू प्रसाद यादव को झारखंड में दुमका, देवघर और चाईबासा कोषागार से जुड़े चार अन्य मामलों में 14 साल जेल की सजा सुनाई गई थी।

लालू यादव को सजा सुनाये जाने पर बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट किया कि लालू यादव की पांच साल की सजा और 60 लाख रुपये के जुर्माने से किसी को कोई हैरान नहीं हुई। होना ही था।…   वहीं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हमने उनके खिलाफ मामला दर्ज नहीं कराया है। जो लोग अब उनके साथ हैं, उन्होंने ही उनके खिलाफ मामले दर्ज किए थे।

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