ममता को झटका: शुवेंद्रु अधिकारी के करीबी को जल्द रिहा करने का आदेश

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा फर्जी सरकारी नौकरी घोटाले के आरोप में गिरफ्तार राखल बेरा के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होनी चाहिए।

ममता को झटका: शुवेंद्रु अधिकारी के करीबी को जल्द रिहा करने का आदेश

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कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने फर्जी सरकारी नौकरी घोटाले के आरोप में गिरफ्तार राखल बेरा को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है। बता दें कि राखल बेरा भाजपा नेता शुवेंद्रु अधिकारी के करीबी हैं और उन पर राज्य के सिंचाई और जलमार्ग विभाग में नौकरू का झांसा देकर ठगने का आरोप है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि बेरा के खिलाफ आगे से कोई एफआईआर नहीं होनी चाहिए।

जून में पश्चिम बंगाल पुलिस ने सुजीत डे नाम के शख्स की ओर से दायर शिकायत आधार पर राखल बेरा को गिरफ्तार किया गया था। डे ने अपनी शिकायत में राखल बेरा और कुछ अन्य लोगों पर आरोप लगाते हुए कहा था कि उनके साथ सरकारी नौकरी का वादा कर ठगी की गई थी।
उन्हें सिंचाई एवं वाटरवेज डिपार्टमेंट में नौकरी दिलाने का वादा किया गया था। शिकायत में कहा गया था कि राखल बेरा ने कोलकाता की एक सोसायटी में स्थित फ्लैट में एक कैंप आयोजित किया था। इसमें लोगों से नौकरियों का वादा किया गया था। जुलाई 2019 से सितंबर 2019 के दौरान यह कैंप लगा था। बता दें कि सुवेंद्रु अधिकारी ममता बनर्जी को नंदीग्राम से हरा चुके हैं। फ़िलहाल आधिकारी विपक्ष के नेता हैं।

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