SC की हिजाब पर अहम टिप्पणी, स्कूलों को अपना ड्रेस तय करने का अधिकार

SC की हिजाब पर अहम टिप्पणी, स्कूलों को अपना ड्रेस तय करने का अधिकार

Court sent notice to Karnataka government, HC's decision has been challenged

सुप्रीम कोर्ट (SC) ने हिजाब विवाद पर बड़ा बयान दिया है। गुरूवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि नियम के अनुसार शिक्षण संस्थानों को अपना ड्रेस कोड चुनने का अधिकार है। वहीं हिजाब इससे अलग है। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी हिजाब मामले में अहम मानी जा रही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि कोर्ट का फैसला शिक्षण संस्थानों के पक्ष में आ सकता है। हालांकि इस मामले की सुनवाई सोमवार को जारी रहेगी।

बता दें कि, कर्नाटक के एक स्कूल से शुरू हुआ विवाद पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया थ। इसके बाद यह मामला कर्नाटक हाई कोर्ट में पहुंचा। जहां सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने भी कहा था शैक्षणिक संस्थानों को अपना ड्रेस कोड तय करने का नियम है। जिसके बाद मुस्लिम समुदाय ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। यहां भी कोर्ट वही अहम टिप्पणी की है। हालांकि, इस दलील को जिस स्कूल में यह विवाद उठा उसके प्रबंधन में भी यही बात कही थी उसे अपना ड्रेस कोड तय करने का अधिकार है। बावजूद इसके यह मामला बढ़ता गया और इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है।

इस मामले की सुनवाई के दौरान ने मुस्लिम पक्ष ने यह भी दलील दी की हाई कोर्ट और स्कूल प्रबंधन द्वारा हिजाब को बैन किये जाने पर छात्रों ने पढ़ाई छोड़ दी है। इस सुप्रीम कोर्ट प्रमाणित आकड़े भी मांगे। उन्होंने कहा कि अगर आप पास ऐसा कोई प्रमाणित आकडा है तो कोर्ट में उपलब्ध कराएं।

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