पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को भ्रष्टाचार के एक मामले में 14 साल जेल की सजा सुनाई गई है। उन्हें यह सजा पाकिस्तान की भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में सुनाई। इस मामले में इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को भी दोषी पाया गया और उन्हें सात साल जेल की सजा सुनाई गई।
इमरान खान पर 10 लाख रुपये और उनकी पत्नी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यदि दोनों जुर्माना अदा करने में विफल रहते हैं तो पूर्व प्रधानमंत्री को छह महीने और बुशरा को तीन महीने अतिरिक्त जेल में रहना होगा। दोनों पर राष्ट्रीय खजाने को 50 अरब पाकिस्तानी रुपए का नुकसान पहुंचाने का आरोप है।
अभियोजक जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) की एक टीम अदालत में सुनवाई के दौरान मौजूद थी। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबर, पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान, शोएब शाहीन, सलमान अकरम राजा और अन्य वकील जेल में मौजूद थे। फैसले के तुरंत बाद बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया गया। इमरान खान पहले से ही जेल में हैं। इस बीच, इमरान खान को निचली अदालत ने सजा सुनाई है और वह उच्च न्यायालय और फिर सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं।
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इस मामले को लेकर पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने कहा कि यह पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। सरकारी खजाने को कम से कम 50 अरब रुपये का नुकसान हुआ। इसके बावजूद 13 महीने में एक बार भी न तो इमरान और न ही बुशरा पूछताछ के लिए आए। तीन वर्षों में केवल 32 छात्रों ने इस विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। जियो न्यूज के मुताबिक, पूरे मामले पर नजर डालें तो इमरान खान और उनकी पत्नी पर 1,955 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है।