सुप्रीम कोर्ट ने शीना बोरा की हत्या में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की विदेश यात्रा की अनुमती वाली याचिका खारिज कर दी है। इंद्राणी ने मुंबई उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने निचली अदालत को निर्देश दिया कि वह मामले की कार्यवाही एक साल के भीतर पूरी करे। याचिका का विरोध करते हुए सीबीआई के अधिवक्ता ने कहा कि यह एक संवेदनशील मामला है और सुनवाई आधी पूरी हो चुकी है, तथा 96 गवाहों से पूछताछ की गई है।
9xm की पूर्व कार्यकारी रही इंद्राणी मुखर्जी के ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि उन्हें शीर्ष अदालत ने जमानत दे दी है और मामले में अब भी 92 गवाहों से पूछताछ होनी बाकी है। उन्होंने कहा कि पिछले चार महीनों से निचली अदालत में सुनवाई नहीं हुई और कार्यवाही पूरी होने में लंबा समय लग सकता है।
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बता दें की, पिछले 19 जुलाई को विशेष अदालत ने मुखर्जी की अगले तीन महीनों में स्पेन और ब्रिटेन की 10 दिन की यात्रा की याचिका को स्वीकार किया था। दरम्यान सीबीआई ने विशेष अदालत द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया। उच्च न्यायालय ने विशेष अदालत के आदेश को ख़ारिज कर मुखर्जी के विदेश यात्राओं पर अंकुश लगाया, जिसके बाद मुखर्जी ने उच्च न्यायालय के इस आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। वहीं सर्वोच्च न्यायलय ने भी आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की याचिका ख़ारिज की है।