फास्ट-ट्रैक कोर्ट: मासूम बच्ची से यौन शोषण मामले में आरोपी को सुनाई मौत की सजा!

बेलगावी की एक विशेष फास्ट-ट्रैक अदालत ने हरुगेरी के कुरुबगोडी गांव के निवासी उडप्पा रामप्पा गांगर को मौत की सजा सुनाई।

फास्ट-ट्रैक कोर्ट: मासूम बच्ची से यौन शोषण मामले में आरोपी को सुनाई मौत की सजा!

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पिछले कुछ दिनों से देशभर में महिला उत्पीड़न के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। नाबालिगों और नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण के अपराध बढ़े हैं। यह लगातार साबित हो रहा है कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं।​इस बीच कर्नाटक के बेलगावी में एक विशेष ​फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने एक बलात्कारी को सीधे मौत की सजा सुनाई है।

कर्नाटक के बेलगावी जिले में एक अदालत ने तीन साल की बच्ची से बलात्कार करने, उसकी हत्या करने और उसे दफनाने के दोषी 32 वर्षीय व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई है। ​27 सितंबर को पारित एक आदेश में, बेलगावी की एक विशेष फास्ट-ट्रैक अदालत ने हरुगेरी के कुरुबगोडी गांव के निवासी उडप्पा रामप्पा गांगर को मौत की सजा सुनाई। साथ ही उन पर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया| पुलिस के मुताबिक, वारदात 21 सितंबर 2027 को हुई थी|

पुलिस ने क्या कहा?: एक पुलिस अधिकारी ने कहा, ”उद्दप्पा ने तीन साल की बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर गन्ने के खेत में ले जाकर उसका यौन शोषण किया। बाद में उसने बच्ची के मुंह में मिट्टी डालकर उसकी हत्या कर दी| इसके बाद उसने उसे दफनाया दिया।

लड़की के परिवार को 3 लाख का मुआवजा: उड्डप्पा को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था। जस्टिस सीएम पुष्पलथ ने मेडिकल रिपोर्ट समेत 25 सबूतों की जांच की| उन्होंने उड्डप्पा को दोषी ठहराया और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण से लड़की के परिवार को 3 लाख रुपये का मुआवजा देने को कहा।

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