कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने गुरुवार को कहा कि कर्नाटक में कॉलेज फिर से खुल सकते हैं, लेकिन छात्रों को धार्मिक कपड़े पहनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। कर्नाटक हाई कोर्ट की तीन सदस्यीय न्यायाधीशों की पीठ ने कॉलेज में छात्रों द्वारा ‘हिजाब’ पहनने पर राज्य सरकार के प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। हाईकोर्ट इस मामले में सोमवार दोपहर 2.30 बजे अगली सुनवाई करेगा।
मामले को स्थगित करने से पहले, मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी ने कहा कि कर्नाटक में कॉलेज फिर से खुल सकते हैं लेकिन कोई भी छात्र तब तक कुछ भी धार्मिक नहीं पहन सकता जब तक कि मामला अदालत का फैसला नहीं आ जाता। मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी ने मीडिया से अपील की कि जब तक मामले की पूरी रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक रिपोर्टिंग न करें।
बता दें कि बुधवार की बुर्का विवाद की सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस मामले को बड़ी बेंच को भेज दिया था। यह विवाद तब शुरू हुआ जब उड्डपी के एक सरकारी स्कूल में छह छात्राओं को बुरका पहनकर कक्षा में जाने से रोक दिया गया था। इस बाद इन छात्राओं ने बुर्के पहनकर स्कूल में आने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी।
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