कोलकाता बलात्कार पीड़िता के माता-पिता ने सरकार से मुआवज़ा ठुकराया!

जज ने कहा कि इस संबंध में पहले ही आदेश दिया जा चुका है| उन्हें इस पैसे का उपयोग अपनी इच्छानुसार करना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने साफ किया कि यह रकम रेप और हत्या का मुआवजा नहीं है बल्कि कानूनी प्रावधानों के तहत दी जा रही है|

कोलकाता बलात्कार पीड़िता के माता-पिता ने सरकार से मुआवज़ा ठुकराया!

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कोलकाता रेप और मर्डर केस के आरोपी संजय रॉय को शनिवार को विशेष अदालत ने दोषी करार दिया।अब इस मामले में सियालदह कोर्ट ने आरोपी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई है| इस मामले में कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को पीड़ित लड़की के परिवार को 17 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया| हालाँकि, इस मुआवजे को उसके माता-पिता ने अस्वीकार कर दिया है।

अस्पताल के एक स्वयंसेवक संजय रॉय (33) को दो दिन पहले कलकत्ता अदालत ने दोषी ठहराया था। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। मामले की सुनवाई कर रहे सियालदह कोर्ट में जज अनिर्बान दास ने अपना फैसला सुनाया| उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार को पीड़िता के माता-पिता को 17 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया​|​ सुनवाई के दौरान पीड़िता के माता-पिता ने जज से कहा कि उन्हें मुआवजा नहीं, न्याय चाहिए​|​

जज ने कहा कि इस संबंध में पहले ही आदेश दिया जा चुका है| उन्हें इस पैसे का उपयोग अपनी इच्छानुसार करना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने साफ किया कि यह रकम रेप और हत्या का मुआवजा नहीं है बल्कि कानूनी प्रावधानों के तहत दी जा रही है| बता दें कि आर. जी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक डॉक्टर की बेरहमी से हत्या कर दी गई| इससे पहले उसके साथ दुष्कर्म किया गया था| उसके शरीर पर कई चोटें थीं| यह घटना 9 अगस्त 2024 को हुई थी|

इस घटना की देशभर में निंदा हुई थी| इस घटना के चलते शनिवार को देखा गया कि देशभर के डॉक्टर अपनी सुरक्षा के मुद्दे पर आक्रामक हो गए| इसके साथ ही आर. जी. कर कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रशिक्षु छात्र करीब डेढ़ महीने से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे|

बताया गया कि कोलकाता रेप केस का मुख्य आरोपी संजय रॉय अस्पताल की डॉक्टर से रेप और हत्या करने से पहले रेड लाइट एरिया में गया था| इस मामले को सी.बी.आई. को वर्गीकृत किया गया है। मामले की सुनवाई सेलदाह कोर्ट में की जा रही थी| आज दोपहर 2.45 बजे कोर्ट के जज ने संजय रॉय को उम्र कैद की सजा के साथ ही दंड के रूप में 50 हजार का जुर्माना सजा भी सुनाई है| .

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