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Friday, September 20, 2024
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कानून मंत्री रिजिजू ने चीफ जस्टिस को लिखा पत्र कहा कॉलेजियम में अपना प्रतिनिधि चाहती है सरकार

केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू शुरू से ही कॉलेजियम सिस्टम का विरोध करते रहे हैं।

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केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम में सरकार का एक प्रतिनिधि भी होना चाहिए। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने प्रधान न्यायाधीश को पत्र लिखकर यह मांग की है। पिछले कुछ दिनों से केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के जजों के चयन को लेकर काफी विवाद चल रहा है।

केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मौजूदा कॉलेजियम व्यवस्था संतोषजनक नहीं है. इस व्यवस्था के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) ने एक बार फिर पक्ष लिया है। रिजिजू के मुताबिक, जजों के चयन में सरकार को प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए। क्योंकि सरकार के पास कई अहम रिपोर्ट और निर्देश हैं, जो जज के पास उपलब्ध नहीं हैं।

अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए रिजिजू ने कहा कि हमें आरोपियों के स्तर में डालना सही नहीं है क्योंकि हम कॉलेजियम सिस्टम से नामों का विरोध कर रहे हैं। सरकार का काम सिर्फ आंखें मूंद लेना और सामने आने वाले नामों पर मोहर लगाना नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजिजू की दलील पर अपनी राय रखी है। न्यायाधीशों क.कौल और न्यायमूर्ति अभय ओक की पीठ ने कहा, ‘अगर कॉलेजियम द्वारा सुझाए गए नामों को लेकर कोई संदेह है तो सरकार को ऐसा कहना चाहिए। लेकिन कॉलेजियम द्वारा दिए गए नामों को रोकना सही नहीं होगा।”

उच्च या सर्वोच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायपालिका के माध्यम से की जाती है। कोलेजियम के नाम से जानी जाने वाली इस प्रणाली में केवल न्यायाधीश होते हैं और न्यायाधीशों के इस विशेष पैनल की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के आदेश से होती है। इसका मतलब यह है कि मुख्य न्यायाधीश चार अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों की मदद से ही उच्च या सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का चयन करता है। यह पैनल न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश करता है, जिन्हें बाद में सरकार को सिफारिश की जाती है और फिर विधिवत नियुक्त किया जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान कॉलेजियम में मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीश होते हैं। मुख्य न्यायाधीश डी. वाई चंद्रचूड़ के साथ न्यायाधीश संजय किशन कौल, न्यायाधीश के. एम. जोसेफ, जज एम. आर. शाह और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी। साथ ही उनमें से कोई भी जस्टिस चंद्रजुड का उत्तराधिकारी बनने की कतार में नहीं है।

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