मध्यप्रदेश: हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए एससी ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला!

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पहले इस मामले में आरोपियों को बरी कर दिया था| एससी ने कहा ऐसे मामलों में गवाह के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं है​|​

मध्यप्रदेश: हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए एससी ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला!

supreme-court-says-child-testimony-cannot-be-rejected-giving-man-life-term-for-for-killing-wife-7-year-old-daughter-vitness

सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के एक मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है| इस मामले में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी, जब उसने अपनी पत्नी की हत्या की तो उसकी सात साल की बेटी ने पूरा दृश्य देखा। इस मामले में कोर्ट ने लड़की की गवाही के आधार पर फैसला सुनाया है​|​ फैसला सुनाते समय आरोपी के वकील ने लड़की की उम्र का हवाला देते हुए उसकी गवाही पर आपत्ति जताई​|​हालांकि, कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में गवाह के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं है​|​

यदि कोई बच्चा गवाही देने में सक्षम है, तो बच्चे की गवाही किसी भी अन्य गवाह की तरह ही मान्य है। सुप्रीम कोर्ट ने सात साल की बच्ची की ओर से दी गई गवाही को सही पाया और आरोपी पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई| लड़की ने अपने पिता को उसकी मां की हत्या करते हुए देखा।

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पहले इस मामले में आरोपियों को बरी कर दिया था| हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जे. बी. जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया|

पत्नी की गला दबाकर हत्या: यह मामला 2003 का है। मध्य प्रदेश के सिंगराई गांव के बलवीर सिंह नाम के शख्स ने अपनी पत्नी वीरेंद्र कुमारी की गला दबाकर हत्या कर दी| इसके बाद बलवीर ने अपनी बहन की मदद से अपनी पत्नी के शव का अंतिम संस्कार किया। मृतक महिला के रिश्तेदार भूरा सिंह को अंतिम संस्कार की जानकारी मिली तो वह तुरंत थाने पहुंच गए। मृतक बीरेंद्र कुमारी की बेटी रानी इस हत्याकांड की गवाह थी| उसने अदालत को बताया कि उसके पिता ने ही उसकी मां वीरेंद्र कुमारी की गला दबाकर हत्या कर दी थी|

नाबालिग लड़की की गवाही पर कोर्ट की अहम टिप्पणी: इस बीच, आरोपी के वकील द्वारा नाबालिग लड़की की गवाही पर आपत्ति जताने के बाद जज ने कहा, नाबालिगों के बयानों पर भरोसा करते हुए उन्हें सत्यापित करने का कोई नियम नहीं है| इस पर विश्वास करना सावधानी और विवेक की बात है। इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए लड़की द्वारा दी गई गवाही पर गंभीरता से विचार करना होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने एक और बात का जिक्र किया कि बच्चों को गवाह के तौर पर खतरनाक माना जाता है।

क्योंकि बच्चे आसानी से किसी से भी प्रभावित हो सकते हैं। उन्हें सिखाया जा सकता है कि क्या देखना है। ​हालांकि​, यह मामला अलग है। किसी भी स्थिति में, अदालत को यह देखना चाहिए कि गवाही देने वाला बच्चा किसी के प्रभाव में तो नहीं है, या बच्चे को किसी ने पढ़ाया तो नहीं है।

​यह भी पढ़ें-

बिहार: सीएम नितीश कैबिनेट का विस्तार, भाजपा के सात मंत्रियों ​ने ली शपथ!

 

Exit mobile version