NEET-UG: SC का बड़ा फैसला, परीक्षा नहीं होगी दोबारा!, रिटेस्ट कराने के होंगे गंभीर परिणाम!

न्यायालय ने एनटीए द्वारा स्थानांतरण याचिकाओं का निपटारा कर दिया है और समिति को न्यायालय द्वारा जारी किसी भी अन्य निर्देश का पालन करने का निर्देश दिया है।

NEET-UG: SC का बड़ा फैसला, परीक्षा नहीं होगी दोबारा!, रिटेस्ट कराने के होंगे गंभीर परिणाम!

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सुप्रीम कोर्ट का नीट-यूजी परीक्षा मामले को लेकर बड़ा व महत्वपूर्ण फैसला आया है| देश में बड़े पैमाने पर इस परीक्षा को दोबारा कराने की मांग छात्रों द्वारा उठाई जा रही थी, छात्रों की इस मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और कहा कि रिटेस्‍ट कराने के बड़े परिणाम होंगे| साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आंकड़ों से यह नहीं लगता है कि पूरी परीक्षा की गरिमा व उसकी महत्ता प्रभावित हुई है|

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस वर्ष के लिए नए सिरे से नीट यूजी का निर्देश देना गंभीर परिणामों से भरा होगा|जो इस परीक्षा में शामिल होने वाले 24 लाख से अधिक छात्रों के लिए होगा और प्रवेश कार्यक्रम में व्यवधान पैदा करेगा|चिकित्सा शिक्षा के पाठ्यक्रम और भविष्य में योग्य चिकित्सा पेशेवरों की संभावना पर भी इसका असर पड़ेगा| साथ ही अदालत ने कहा कि यह वंचित समूह के लिए गंभीर परिणाम होगा, जिनके सीटों के आवंटन में आरक्षण किया गया था|

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वर्तमान परिदृश्य में रिकॉर्ड पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है, जिससे इसका निष्कर्ष निकाला जा सके कि परीक्षा का परिणाम प्रभावित था या परीक्षा की पवित्रता में ढांचागत उल्लंघन हुआ था|सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई सामाग्री नहीं मिला जो दिखाता हो कि पूरी परीक्षा की पवित्रता को प्रभावित करता है| साथ ही सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जिन लोगो ने गड़बड़ी का फायदा उठाया है| उनकी बेदाग कैंडिडेट से अलग कर पहचान कर पाना संभव है, आगे चलकर गड़बड़ी पाई जाती है तो भी उसका एडमिशन रद्द किया जा सकता है|

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिजिक्‍स के विवादित सवाल को लेकर कहा कि उसका सही जवाब विकल्‍प 4 है| कोर्ट ने कहा कि हम आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट को स्वीकार करते हैं और उसके उत्तर के हिसाब से नीट-यूजी का फिर रिजल्ट जारी करें और विकल्प 4 को प्रश्न का एकमात्र सही उत्तर माना जाए|

सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि नीट-यूजी परीक्षा प्रक्रिया को मजबूत करने और भविष्य की समस्याओं को रोकने के लिए संघ द्वारा सात सदस्यीय विशेषज्ञ समिति के गठन पर गौर किया। न्यायालय ने एनटीए द्वारा स्थानांतरण याचिकाओं का निपटारा कर दिया है और समिति को न्यायालय द्वारा जारी किसी भी अन्य निर्देश का पालन करने का निर्देश दिया है।

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