NEET-UG PayPal लीक मामले में गुरुवार (18 जुलाई) को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई|इस सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने एनटीए (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी) को उम्मीदवारों की पहचान छिपाकर शहर और केंद्र वार परिणाम प्रकाशित करने का आदेश दिया है।मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि एनटीए को इन नतीजों को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करना चाहिए|
मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. न्यायमूर्ति पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने आज विवादास्पद राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा-डिग्री 2024 (नीट-यूजी 2024) से संबंधित सभी याचिकाओं का निपटारा कर दिया।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिजल्ट शहर और केंद्र के हिसाब से अलग-अलग घोषित किए जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 परीक्षा में पेपर लीक और गड़बड़ी का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 22 जुलाई की तारीख तय की है। सीजेआई ने अपने आदेश में एनटीए को कहा की छात्रों के मार्क्स सेंटर की सूची के साथ जारी करें। साथ ही कहा कि पटना में परीक्षा के पहले पेपर ब्रीच हुआ था इसमें अब कोई शंका नहीं है।
गौरतलब है कि याचिकाकर्ताओं के वकील ने सुनवाई के दौरान कहा कि एक खुले ई-रिक्शा पर एक बक्से को हजारीबाग के ओएसिस स्कूल में ले जाया गया, जहां स्कूल के प्रिंसिपल को यह बक्सा मिला। सीलबंद बक्सा उन्हें दिया गया था, किसी बैंक को नहीं। एनटीए द्वारा नीट-यूजी परीक्षा आयोजित करने में सिस्टम की फेलियर है, यह फेलियर मल्टी डायमेंशनल है।
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