गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में हमला करने वाले मुर्तजा अब्बास के खिलाफ एनआईए की कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। अदालत ने मुर्तजा अब्बास को फांसी की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि मुर्तजा अब्बास के खिलाफ यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया था और इसे आतंकी माना गया था। मालूम हो की मुर्तजा ने अप्रैल 2022 में गोरखनाथ मंदिर में हमला किया था। उस समय मुर्तजा ने धारदार हथियार लहराते हुए पीएससी के जवानों पर हमला किया था। जिसकी वजह से हड़कंप मच गया था।
सोमवार को मुर्तजा अब्बास को एनआईए और एटीएस को कोर्ट में पेश किया गया। जहां उसे फांसी की सजा सुनाई गई। फैसला आने के बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि रिकॉर्ड 60 दिन की सुनवाई के बाद सोमवार को मुर्तजा के खिलाफ सजा का ऐलान किया गया। एटीएस ने मुर्तजा के खिलाफ 27 गवाह पेश किये थे। जांच में यह खुलासा हुआ कि मंदिर की सुरक्षा में तैनात जवानों से हथियार छीनकर मुर्तजा उन पर गोलियां बरसाने की फिराक में था। लेकिन पकड़ लिया गया।
उन्होंने बताया कि सभी सबूतों को अदालत के सामने पेश किया गया। जिसे अदालत ने सही माना। इससे यह साफ़ होता है कि पुलिस की जांच सही दिशा में थी। देश के खिलाफ साजिश रचने वालों को पुलिस पूरी तरह से बेनकाब करेगी। बता दें कि मुर्तजा ने 2022 के अप्रैल माह में गोरखनाथ मंदिर पर हमला किया था। इस दौरान मंदिर की सुरक्षा में पीएसी के जवान तैनात थे। मुर्तजा ने जवानों पर धारदार हथियार से उन पर हमला किया था और हथियार छीनकर भागने की कोशिश की थी।
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