इस्लामाबाद। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने कुलभूषण जाधव को अपील का अधिकार देने के लिए एक विधेयक पास किया है। वहीं, पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के (समीक्षा और पुर्नविचार) अध्यादेश 2020 को स्वीकृति दे दी है। अब जाधव पाकिस्तान द्वारा दी जा रही सजा के खिलाफ किसी भी हाईकोर्ट में अपील कर सकता है। मालूम हो किअंतरराष्ट्रीय कोर्ट ने अपने फैसले में पाकिस्तान नेशनल असेंबली को प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार करने का निर्देश दिया था।
भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को ईरान से पाकिस्तान की ख़ुफ़िया एजेंसी ने अगवा कर लिया गया था। जाधव साल 2016 से ही पाकिस्तान की जेल में बंद हैं। पाकिस्तान उसे भारतीय जासूस बताता रहा है। भारत सरकार शुरू से यह कहती आई है कि कुलदीप जाधव पूर्व नेवी अफसर थे। इरान में वो एक बिजनेस डील के लिए गये हुए थे। यहीं से उनका अपहरण हुआ था और फिर उन्हें पाकिस्तान आर्मी के हवाले कर दिया गया था। इस्लामाबाद हमेशा से ही जाधव को लेकर यह आरोप लगाते रहा है कि वो एक भारतीय जासूस है और उन्होंने पाकिस्तान में कई आतंकी हमले भी करवाए हैं। पाकिस्तान की एक मिलिट्री कोर्ट ने जाधव को सजा-ए-मौत दी थी। इसके बाद भारत सरकार ने अंतराष्ट्रीय कोर्ट अपना पक्ष रखा था, जिसके बाद भारत के पक्ष में फैसला आया और जाधव को काउंसलर मिल सका था।