Defamation Case: राहुल को मिली जमानत, 13 अप्रैल को अगली सुनवाई

सोमवार को राहुल गांधी के वकील ने अपील फाइल की थी। मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी।

Defamation Case: राहुल को मिली जमानत, 13 अप्रैल को अगली सुनवाई

"Army does not need to give proof", Rahul Gandhi's taunt on Digvijay Singh!

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ‘मोदी सरनेम’ से जुड़े मानहानि के मुकदमे में उन्हें 23 मार्च को दोषी करार देते हुए दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी। हालांकि, अदालत ने राहुल गांधी को उसी दिन जमानत भी दे दी थी और उनकी सजा के अमल पर 30 दिन के लिए रोक लगा दी थी, ताकि वह ऊपरी अदालत में अपील दाखिल कर सकें। वहीं कुछ दिन बाद उनकी संसद सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी।

वहीं आज निचली अदालत के फैसले को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सूरत की सेशंस कोर्ट में चुनौती दी। सोमवार को राहुल गांधी के वकील ने अपील फाइल की। राहुल गांधी भी सुनवाई के लिए सूरत कोर्ट पहुंचे थे। राहुल गांधी के साथ उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी सूरत पहुंची। साथ ही कांग्रेस शासित तीन राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी गुजरात पहुंचे हैं। इनमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शामिल रहे। इसके अलावा भी पार्टी के कई दिग्गज नेता राहुल के समर्थन में सूरत पहुंचे। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दे दी है। 13 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। कोर्ट ने उनकी एक महीने की अंतरिम जमानत को बढ़ा दिया है।

लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के बाद गांधी आठ साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, बशर्ते कोई उच्च अदालत उनकी दोषसिद्धि तथा सजा पर रोक न लगा दे। राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उस टिप्पणी को लेकर शिकायत दर्ज करायी थी जिसमें उन्होंने कहा था, ‘‘सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों है?’’ गांधी ने 13 अप्रैल 2019 को लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कर्नाटक के कोलार में एक रैली को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की थी।

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