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Defamation Case: मानहानि मामले में सूरत सेशंस कोर्ट में अपील करेंगे राहुल गांधी

मानहानि मामले में 24 मार्च को राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी।

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सूरत कोर्ट ने मानहानि मामले में 24 मार्च को राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। 2019 लोकसभा चुनाव कैंपन के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर एक बयान दिया था। मानहानि मामले में दोषी पाए जाने से अपनी लोकसभा सदस्यता और सरकारी बंगला तक गंवाने के बाद कांग्रेस नेता अब इस मामले में सूरत सेशंस कोर्ट में अपील करेंगे। वह हाई कोर्ट से पहले सूरत सेशंस कोर्ट में अपील करेंगे। राहुल गांधी की कानूनी टीम सोमवार, 3 अप्रैल तक सूरत पहुंच कर अपील दायर करेगी।

इसको लेकर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपनी पार्टी पर ही सवाल उठाए हैं। आचार्य प्रमोद ने कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का नाम लिए बिना कहा, “पार्टी एक प्रवक्ता के लिए एक घंटे में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी, लेकिन अपने सबसे बड़े नेता के लिए एक हफ्ते में एक अपील भी दाखिल ना कर पाई।”

वहीं अब पटना के एमपी एमएलए कोर्ट ने भी एक अन्य मानहानि मामले में राहुल गांधी को नोटिस भेजा है। उन्हें 12 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। राहुल पर यह मुकदमा बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने साल 2019 में दायर किया था। राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने मोदी सरनेम वालों को चोर कह कर अपमानित किया था। हालांकि जब तक उच्च न्यायालय द्वारा राहुल गांधी की सजा पर रोक नहीं लगाई जाती, तब तक चुनाव आयोग वायनाड लोकसभा सीट के लिए विशेष चुनाव की घोषणा करेगा। उन्हें अगले आठ साल तक चुनाव लड़ने की भी अनुमति नहीं दी जाएगी।

राहुल गांधी की अयोग्यता ने बिखरे विपक्ष को एक साथ ला दिया है, यहां तक कि राजनीतिक विरोधियों ने केंद्रीय जांच एजेंसियों को कथित रूप से हथियार बनाने और विपक्षी नेताओं के खिलाफ प्रतिशोधी कार्रवाई के लिए बीजेपी शासित केंद्र पर हमला करने के लिए भव्य पुरानी पार्टी के साथ सेना में शामिल हो गए हैं।

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