26 C
Mumbai
Thursday, November 28, 2024
होमदेश दुनियाबहुविवाह 'हलाला' के लिए नई संवैधानिक बेंच, सुप्रीम कोर्ट का आदेश

बहुविवाह ‘हलाला’ के लिए नई संवैधानिक बेंच, सुप्रीम कोर्ट का आदेश

इंदिरा बनर्जी, हेमंत गुप्ता, सूर्यकांत, एम. एम​.​सुंदरेश और सुधांशु धूलिया की पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने जनहित याचिकाओं के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को पक्ष बनाया और मामले में उनका जवाब मांगा।

Google News Follow

Related

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बहुविवाह और ‘निकाह हलाला’ की मुस्लिम प्रथा की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए पांच सदस्यीय नई संविधान पीठ के गठन की घोषणा की। इस मुद्दे पर अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने जनहित याचिका दायर की थी।प्रधान न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति उपाध्याय ने कहा कि पिछली पीठ के दो न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी और हेमंत गुप्ता सेवानिवृत्त हुए हैं|हिमा कोहली, न्याय जे.बी.पर्दीवाला की पीठ की ओर इशारा किया। मुख्य न्यायाधीश ने जवाब दिया, ‘हम एक नई संविधान पीठ की स्थापना करेंगे।’

30 अगस्त को इंदिरा बनर्जी, हेमंत गुप्ता, सूर्यकांत, एम. एम.सुंदरेश और सुधांशु धूलिया की पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने जनहित याचिकाओं के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को पक्ष बनाया और मामले में उनका जवाब मांगा।

23 सितंबर को बनर्जी और न्यायमूर्ति गुप्ता 16 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हुए। इसलिए इस संविधान पीठ के पुनर्गठन का आदेश दिया गया है। अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने मांग की है कि बहुविवाह और निकाह हलाला दोनों प्रथाओं को अवैध और असंवैधानिक घोषित किया जाए।जुलाई 2018 में, इन याचिकाओं के संबंध में एक संविधान पीठ गठित करने का आदेश दिया गया था।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फरजाना नाम की एक महिला की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया था और स्पष्ट किया था कि उपाध्याय की याचिका पर संविधान पीठ सुनवाई करेगी|​​ एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला को अपने पति से दोबारा शादी करने के लिए पहले किसी दूसरे पुरुष से शादी करनी होगी, शारीरिक संबंध बनाने होंगे। फिर नए पति को तलाक देकर पहले पति से शादी कर सकती है​|
 
यह भी पढ़ें-

अशोक गहलोत का सचिन पायलट पर पलटवार

लेखक से अधिक

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

हमें फॉलो करें

98,290फैंसलाइक करें
526फॉलोवरफॉलो करें
200,000सब्सक्राइबर्ससब्सक्राइब करें

अन्य लेटेस्ट खबरें