सुप्रीम कोर्ट की शर्तों के साथ ग्रीन पटाखों को मंजूरी

ग्रीन पटाखों के लिए तय समय

सुप्रीम कोर्ट की शर्तों के साथ ग्रीन पटाखों को मंजूरी

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण और त्यौहारों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है। लेकिन इस लेकर स्पष्ट निर्देश भी जारी किए हैं। शीर्ष अदालत ने 15 अक्टूबर 2025 के अपने पूर्व आदेश का पालन करते हुए दिल्ली-एनसीआर में 7 और 8 नवंबर 2026 को निर्धारित समयसीमा के भीतर केवल ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है।

पटाखे जलाने पर पाबंदी

कोर्ट के आदेश के अनुसार, लोग केवल सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे जला सकेंगे। इसके अलावा अन्य किसी भी समय पटाखे जलाने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए निर्देश दिया है कि कुछ संस्थानों के 300 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का पटाखा नहीं जलाया जाएगा। इनमें अस्पताल और नर्सिंग होम, प्राथमिक एवं जिला स्वास्थ्य केंद्र, वृद्धाश्रम, नोटिफाइड साइलेंस जोन (प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा चिह्नित शांत क्षेत्र) शामिल हैं।

शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि, उपर्युक्त सभी संवेदनशील स्थलों और शैक्षणिक संस्थानों (स्कूल-कॉलेजों) को अनिवार्य रूप से ‘नो-क्रैकर जोन’ घोषित किया जाएगा। प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि इन इलाकों की उचित बैरिकेडिंग व मार्किंग की जाए और आम जनता की जानकारी के लिए इसका व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए, ताकि नियमों का उल्लंघन न हो।

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