सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण पर रोक लगाने से किया इंकार    

सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण पर रोक लगाने से किया इंकार    
सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी ज्ञानवापी सर्वेक्षण मामला पर बड़ा फैसला सुनाया है। इसमें मामले में एक याचिका दाखिल की गई थी। जिसमें मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण पर रोक लगाए ,लेकिन सीजेआई एनवी रमन्ना ने का कि कोई फैसला लेने से पहले वे पेपर देखेंगे देखंगे। यह याचिका अंजुमन ए इंतेजामिया मस्जिद ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी।

अंजुमन ए इंतेजामिया मस्जिद की ओर से अपना पक्ष रखते हुए हुजेफा अहमदी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा इस मामले पर हमें तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है। क्योंकि सर्वेक्षण का आदेश दिया जा चुका  है। उन्होंने वाराणसी की निचली अदालत द्वारा दिए गए सर्वेक्षण आदेश के फैसले पर रोक लगाने की मांग। उन्होंने कहा कि आदेश के बाद आज सर्वेक्षण का कार्य शुरू हो गया है।

जिस पर रोक लगाई जाए या यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया जाए। जिस पर सीजेआई एनवी रमन्ना ने कहा कि इस केस से संबंधित हमने को पेपर नहीं  देखेंगे हैं, इसलिए, इस मामले में बिना पेपर देखे कोई आदेश नहीं दिया जा सकता है। कोर्ट ने यथास्थिति बनाये रखने से भी इंकार कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने इस मामले पर तत्काल सुनवाई करने के लिए तैयार हो गई  है।

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