नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी को ‘वन नेशन ,वन राशन कार्ड ‘ योजना पर बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने बंगाल सरकार को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि कोई बहाना नहीं, ‘तुरंत लागू करें, वन नेशन; वन राशन कार्ड।’ अदालत ने कहा कि आप एक या एक ज्यादा समस्या का हवाला नहीं दे सकते। यह प्रवासी मजदूरों के लिए है। बता दें कि बंगाल सरकार ने राज्य में केंद्र सरकार की इस योजना को लागू करने से मना कर दिया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को इसे तुरंत लागू करने का निर्देश दिया है।
‘एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड’ योजना को लेकर केंद्र सरकार का तर्क रहा है कि इस योजना के तहत पूरे देश में पीडीएस धारकों को देश के किसी भी कोने में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से उनके हिस्से का राशन मिल सकेगा। सरकार का कहना है कि इसके बाद नौकरी या अन्य वजहों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले लोग सब्सिडी वाले राशन से वंचित नहीं होंगे। हाल ही में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच ‘घर घर राशन योजना’ को लेकर चल रहे विवाद के बीच केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को ‘वन नेशन-वन राशन कार्ड’ योजना तुरंत लागू करने के लिए कहा था। केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय ने कुछ दिनों पहले दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को लिखे पत्र में कहा था कि इस योजना को अविलंब लागू करें जिससे दिल्ली के कम से कम दस लाख अप्रवासी श्रमिकों को इसका तुरंत लाभ मिल सके।