कश्मीर से धारा 370 हटाने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट  

दशहरा की छुट्टी के बाद इस मामले की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया

कश्मीर से धारा 370 हटाने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट  

SC verdict: Cases related to Babri demolition and Gujarat riots will be closed

कश्मीर से धारा 370 हटाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दशहरा की छुट्टी के बाद इस मामले की सुनवाई के लिए याचिकाओं को सूचीबद्ध किया है। इस केस की सुनवाई  चीफ जस्टिस उमेश ललित,जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की बेंच करेगी।

कोर्ट ने एक वकील की दलील पर संज्ञान लेते हुए कहा कि इसे निश्चित सूचीबद्ध करेंगे। गौरतलब है कि एक वकील ने दलील थी कि इन याचिकाओं को ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया गया था। जिसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि इन याचिकाओं को निश्चित रूप से सूचीबद्ध कर उनकी सुनवाई की जाएगी। इसी साल अप्रैल में तत्कालीन चीफ जस्टिस एन वी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के केंद्र के इस  फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की थी। इस दौरान उन्होंने इस मामले गर्मियों की छुट्टी में सूचीबद्ध करने की बात कही थी।

इस साल 25 अप्रैल को तत्कालीन चीफ जस्टिस एन वी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को समाप्त करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की थी। उन्होंने को गर्मियों की छुट्टी के बाद इस मामले को सूचीबद्ध करने पर विचार करने की सहमति जताई थी।
इसके लिए पीठ को एक बार फिर पांच सदस्यीय बेंच का गठन करना होगा। क्योंकि पूर्व चीफ जस्टिस रमणा और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी रिटायर हो चुके हैं। दो इन याचिकाओं की सुनवाई वाली पांच सदस्यीय पीठ में शामिल थे। गौरतलब है कि केंद्र की मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से धारा 370 हटा दिया था। इस धारा के तहत कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा  दिया गया था।
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