अभिषेक बनर्जी व उनकी पत्नी को HC का झटका, समन रद्द करने से इंकार

अभिषेक बनर्जी व उनकी पत्नी को HC का झटका, समन रद्द करने से इंकार

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नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में कोयला घोटाले से जुड़े धन शोधन केस में ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बता दें कि अभिषेक बनर्जी ने ईडी द्वारा जारी समन को रद्द करने की मांग की थी जिसे कोर्ट ने इंकार कर दिया।

मालूम हो कि टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी और इस याचिका में अदालत से आग्रह किया गया था कि वो प्रवर्तन निदेशालय के समन को रद्द करे। इस याचिका में मांग की गई है कि भविष्य में ईडी समन जारी कर अभिषेक बनर्जी और रुजिरा बनर्जी को नई दिल्ली में आने के लिए ना कहे बल्कि भविष्य की सारी जांच-पड़ताल कोलकाता में हो। बता दें कि इस मामले में रुजिरा बनर्जी को भी ईडी ने दिल्ली तलब किया था, लेकिन वह यह कह कर जाने से इनकार कर दिया था कि उनका छोटा बच्चा है और कोरोना काल में वह दिल्ली सफर नहीं कर सकती हैं।
दरअसल पश्चिम बंगाल कोयला तस्करी घोटाले की जांच कर रही केंद्रीय जांच एजेंसियों को 1,300 करोड़ रुपये से अधिक के लेन-देन का पता चला है। जांच एजेंसी का मानना ​​​​है कि कोयले की तस्करी के माध्यम से कुछ ही महीनों में ये सारे ट्रांजेक्शन हुए हैं।  सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक, तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी के दो विदेशी बैंक खातों की जांच इस मामले में चल रही है। इसी मामले में टीएमसी सांसद और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से ईडी ने 6 सितंबर को आठ घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी और अधिकारियों ने उन्हें 21 सितंबर को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है।
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