उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में सीरियल ब्लास्ट केस में दोषी करार दिए गए आतंकी मोहम्मद वलीउल्लाह को सोमवार को गाजियाबाद कोर्ट द्वारा एक मामले में फांसी और दूसरे में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
ज्ञात हो कि 16 साल पुराने वाराणसी सीरियल ब्लास्ट केस में गाजियाबाद की जिला एवं सत्र अदालत ने शनिवार 4 जून को वल्लीउल्लाह को दोषी ठहराया था। सिलसिलेवार हुए ब्लास्ट केस के दो मामलों में जिला जज ने आतंकी वल्लीउल्लाह को दोषी माना था, जबकि एक में बरी कर दिया था। इन धमाकों में 18 लोगों की मौत हो गई थी।
गौरतलब है कि गाजियाबाद के जिला एवं सत्र न्यायालय में 23 मई को वाराणसी बम कांड की सुनवाई पूरी हो गई थी| कोर्ट ने सजा पर फैसला सुनाने के लिए चार जून की तारीख तय की थी. हालांकि वाराणसी बम कांड के दोषी आतंकी वलीउल्लाह को हत्या के एक मामले में सजा-ए-मौत सुनाई गई है|
वाराणसी के संकट मोचन मंदिर परिसर में हुए बम विस्फोट के मामले में यह सजा सुनाई गई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत में वाराणसी बम कांड की सुनवाई हुई| सुनवाई के दौरान बम कांड के आरोपी वलीउल्लाह को कड़ी सुरक्षा में लाया गया था| यूपी पुलिस ने 5 अप्रैल 2006 को प्रयागराज जिले के फूलपुर गांव निवासी वलीउल्लाह को गिरफ्तार किया था|
बता दें कि सात मार्च, 2006 को वाराणसी में संकटमोचन मंदिर और कैंट रेलवे स्टेशन पर बम धमाके हुए थे| दोनों जगहों पर धमाकों के अलावा दशाश्वमेध घाट पर कुकर बम मिला था| इन बम धमाकों में 20 लोगों की जान चली गई थी, जबकि दर्जनों लोग घायल हो गए थे| इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर इस मामले की सुनवाई गाजियाबाद में हो रही थी|
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