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पश्चिम बंगाल: एनआईए ने विस्फोट मामले में एक आरोपी को जारी किया गैर जमानती वारंट!

विस्फोट क्षेत्र में आतंक और हिंसा फैलाने के लिए बम बनाने हेतु विस्फोटकों की आपूर्ति से संबंधित एक आपराधिक साजिश का परिणाम था।

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राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने एक प्रेस रिलीज़ जारी कर कहा कि पश्चिम बंगाल के भूपतिनगर में दिसंबर 2022 में हुए विस्फोट मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसमें राजकुमार मन्ना नामक व्यक्ति के घर पर कच्चे बम बनाए जाने के दौरान तीन लोगों की मौत हो गई थी। आरोपी की पहचान पश्चिम बंगाल के जिला पुरबा मेदिनीपुर के भूपतिनगर निवासी पंचानन घोराई के रूप में की गई है। एनआईए ने एक बयान में कहा कि एजेंसी के निरंतर प्रयासों के बाद उसे शुक्रवार को पकड़ा गया और उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया गया।

राज कुमार मन्ना के घर में हुए तीव्र विस्फोट में मालिक की मौके पर ही मौत हो गई थी और बुद्धदेब मन्ना उर्फ ​​​​लालू और विश्वजीत गायेन गंभीर रूप से घायल हो गए थे और बाद में उनकी भी मौत हो गई थी।

विस्फोट में मारे गए तीन लोगों के खिलाफ राज्य पुलिस ने शुरुआत में 3 दिसंबर, 2022 को मामला दर्ज किया था, लेकिन विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं किए गए थे। इसके बाद, अधिनियम की संबंधित धाराओं को लागू करने और मामले को एनआईए को स्थानांतरित करने की प्रार्थना के साथ कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई। एनआईए ने 4 जून, 2023 को मामला अपने हाथ में ले लिया।

जांच के दौरान, एनआईए ने मामले में कई अन्य आरोपियों की भूमिका को उजागर की, जिनमें पहले से गिरफ्तार आरोपी नरूआबिला गांव के मनोब्रत जाना और निनारुया अनलबेरिया के बलाई चरण मैती शामिल थे। एनआईए ने अपनी जांच में पाया था कि दोनों लोगों ने कच्चे बम बनाने की साजिश में सक्रिय रूप से भाग लिया था और इसके लिए समर्थन भी दिया था। यह विस्फोट क्षेत्र में आतंक और हिंसा फैलाने के लिए बम बनाने हेतु विस्फोटकों की आपूर्ति से संबंधित एक आपराधिक साजिश का परिणाम था।

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