योगी कैबिनेट की आयोजित मीटिंग में तबादला पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। नीति की मुख्य बात यह है कि जनपद यानी जिलों में तीन साल और मंडल में सात साल का कार्यकाल पूरा कर चुके कर्मचारियों और अधिकारियों का तबादला हो सकता है। यह नीति सिर्फ साल 2022-23 के लिए प्रभावी है और इसके तहत 30 जून तक ट्रांसफर-पोस्टिंग किया जा सकता है। सरकार ने समूह क और ख वर्ग के अधिकारियों के लिए जिला में 3 साल और मंडल में 7 साल की सेवा को ट्रांसफर का आधार बनाया है।
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी जारी किया है। जल्द ही इसका शासनादेश विभिन्न विभाग को जारी कर दिया जायेगा। कैबिनेट में जिस ट्रांसफर पॉलिसी पर मुहर लगी है उसके अनुसार अगले 15 दिनों में 30 जून तक सभी पात्र कर्मचारियों के तबादले कर दिये जाएंगे।
यूपी की तबादला नीति में समूह ख और ग के अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर में जहां तक संभव हो सके मेरिट के आधार पर ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम का इस्तेमाल करने का प्रावधान किया गया है जिससे किसी भी तरह की धांधली और मनमानी पर रोक लग सके। केंद्र सरकार की घोषित आकांक्षी जिला योजना के मद्देनजर भी यूपी की तबादला नीति में प्रावधान किया गया है।
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