नई दिल्ली। कंज्यूमर कोर्ट ने लक्जरी होटल चेन ITC को आदेश दिया है कि वह एक महिला को मुआवजे के तौर पर 2 करोड़ रुपए दे। कोर्ट का कहना है कि ITC मौर्य होटल ने आशना रॉय नाम की इस महिला के लंबे बाल काट दिए और गलत हेयर ट्रीटमेंट दे दिया, जिसकी वजह से महिला को बड़ा नुकसान हुआ। मामला अप्रैल 2018 का है जिस पर कोर्ट ने 21 सितंबर को फैसला दिया है। कंज्यूमर कोर्ट की एक बेंच के प्रसिडेंट आरके अग्रवाल और सदस्य एसएम कांतिकर ने महिला को यह मुआवजा दिलवाया। महिलाएं अपने बालों के लिए बहुत फिक्रमंद होती हैं, उन्हें खूबसूरत बनाए रखने के लिए अच्छा पैसा खर्च करती हैं और उससे भावनात्मक तरीके से जुड़ी होती हैं।
कोर्ट ने कहा कि आशना रॉय अपने लंबे बालों की वजह से हेयर प्रोडक्ट्स के लिए मॉडलिंग करती थीं। उन्होंने कई बड़े ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग की थी, लेकिन होटल ने उनके निर्देशों के उलट उनके बाल काट दिए, जिससे उनके हाथ से कई बड़े असाइनमेंट निकल गए और उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा। उनकी नौकरी भी चली गई। होटल पर सिर्फ महिला के बाल काटने का ही नहीं, बल्कि हेयर ट्रीटमेंट में मेडिकल लापरवाही करने का भी आरोप लगा है। कोर्ट ने कहा कि महिला का स्कैल्प जल गया, जिसमें महिला को अब तक एलर्जी और इचिंग रहती है। महिला की तरफ से दाखिल किए गए वॉट्सऐप चैट से यह साफ हुआ कि होटल ने अपनी गलती मानी थी और फ्री ट्रीटमेंट देने की पेशकश करके अपनी गलती छुपाने की कोशिश भी की थी। कोर्ट ने होटल को यह मुआवजा देने के लिए 8 हफ्तों का समय दिया है।