योगी सरकार ने बकरीद को लेकर जारी किए दिशा-निर्देश, जानें क्या कहा ?

योगी सरकार ने बकरीद को लेकर जारी किए दिशा-निर्देश, जानें क्या कहा ?

लखनऊ। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए यूपी की योगी सरकार ने 21 जुलाई को मनाए जाने वाले बकरीद को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। निर्देश में कहा गया है कि 50 से अधिक लोग जमा नहीं होंगे। इसके अलावा किसी प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी नहीं दी जाएगी।

सीएम योगी ने निर्देश दिए कि कोविड महामारी को देखते हुए पर्व से जुड़े किसी आयोजन में एक समय में 50 से अधिक लोग एक स्थान पर एकत्र नहीं हों। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी गोवंशीय पशु, ऊंट और अन्य किसी प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी नहीं हो। उन्होंने कहा कि कुर्बानी का कार्य सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया जाए। इसके लिए चिन्हित स्थलों और निजी परिसरों का ही उपयोग हो। इस दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए।
गौरतलब है कि बकरीद का पर्व पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम द्वारा अल्लाह के प्रति अगाध प्रेम और त्याग की भावना को याद करते हुए मनाया जाता है। इस बार यह त्योहार 21 जुलाई को मनाया जाएगा। इधर, आईएमए ने कोरोना के कारण किसी भी तरह की भीड़ जमा न करने की चेतावनी दी है। बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए डॉक्टरों के संघ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केरल सरकार के फैसले से नाखुशी जाहिर की थी। मालूम हो कि केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने ऐलान किया था कि बकरीद के मौके पर राज्य में लगे लॉकडाउन के प्रतिबंधों में छूट दी जाएगी। इस बुधवार को होने वाली ईद के लिए रविवार से यह छूट तीन दिन के लिए दी गई है। इस दौरान कपड़े, जूते-चप्पल की दुकान, ज्वैलरी की दुकान, गिफ्ट आइटम की दुकान, घर के सामान और इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर और रिपेयरिंग सेंटर को खोलने की मंजूरी दी गई है। इसके बाद आईएमए ने कहा था कि अगर केरल सरकार बकरीद में कोरोना नियमों में रियायत देने के अपने फैसले को वापस नहीं लेगी तो वह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी।

 

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