यूट्यूब शो इंडियाज गॉट लेटेंट: रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से लताड़, गिरफ्तारी से राहत!

रणवीर इलाहाबादिया ने अपने खिलाफ याचिका वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इस याचिका पर आज सुनवाई हुई|

यूट्यूब शो इंडियाज गॉट लेटेंट: रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से लताड़, गिरफ्तारी से राहत!

Obscene jokes case: Ranveer Allahabadia appeared before Assam police

यूट्यूब शो इंडियाज गॉट लेटेंट पर विवादित टिप्पणी करने के आरोप में पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उनके खिलाफ कई याचिकाएं भी दायर की गई हैं| इन याचिकाओं के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और आज सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई| पहली ही सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर को अभिव्यक्ति की आजादी पर फटकार लगाई है|

कोर्ट ने कहा, ”अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किसी को भी समाज के मानदंडों के खिलाफ बोलने का लाइसेंस नहीं दिया गया है. ये अश्लीलता नहीं तो क्या है? हमें आपके खिलाफ एफआईआर क्यों रद्द या क्लब करनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सवाल पूछा है|” इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दे दी है|

आपके शब्द माता-पिता और बहनों को शर्मिंदा करेंगे: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया को उनके यूट्यूब शो इंडियाज़ गॉट लेटेंट पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए कई एफआईआर के संबंध में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की।

अदालत ने इलाहबादिया की टिप्पणियों की निंदा करते हुए कहा, “इस व्यक्ति के दिमाग में कुछ गंदा है। आपकी बातें ऐसी हैं कि माता-पिता और बहनों को शर्मसार कर दिया है। इससे पूरा समाज शर्मिंदा होगा।”

पासपोर्ट जमा करने का आदेश: जस्टिस सूर्यकांत और एन. कोटिश्वर सिंह ने इलाहबादिया का पासपोर्ट ठाणे पुलिस स्टेशन में जमा करने का निर्देश दिया और कहा कि वह अदालत की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे।

कॉमेडियन समय रैना के इंडियाज गॉट लेटेंट के एक एपिसोड में इलाहबादिया ने चुटकुले सुनाकर दर्शकों का ध्यान खींचा। उनकी आपत्तिजनक टिप्पणियों से आक्रोश फैल गया और महाराष्ट्र और असम में मामले दर्ज किए गए।आलोचना बढ़ने पर, इलाहबादिया ने सार्वजनिक माफ़ी मांगी और स्वीकार किया कि उन्होंने सभी सीमाएं लांघ दी हैं। तो वहीं समय रैना ने भी अपने सभी यूट्यूब वीडियो डिलीट कर दिए हैं|

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