राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख पर चांदीवाल आयोग ने 50 हजार का जुर्माना लगाया है। कमेटी ने यह जुर्मना इस लिए लगाया क्योंकि मंगलवार को मामले के आरोपी सचिन वाझे से जिरह के लिए देशमुख के वकील मौजूद नहीं थे। 100 करोड़ वसूली मामले को लेकर आयोग के सामने बर्खास्त पुलिस अधिकारी वाझे की जिरह चल रही है।आयोग के समक्ष जैसे ही मामला सुनवाई के लिए आया, देशमुख की कानूनी टीम के एक कनिष्ठ वकील ने स्थगन का अनुरोध किया।
उन्होंने कहा कि वरिष्ठ वकील एक अन्य मामले में व्यस्त होने के कारण आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकते। आयोग ने आखिरी मौका देते हुए मामले की सुनवाई बुधवार दोपहर 12.30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। आयोग ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और राशि मुख्यमंत्री के कोविड राहत कोष में जमा कराने का निर्देश दिया। आयोग ने इस महीने की शुरुआत में भी देशमुख पर सुनवाई स्थगन का अनुरोध करने के लिए 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया था।
महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह द्वारा देशमुख के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए इस साल मार्च में न्यायमूर्ति केयू चांदीवाल आयोग का गठन किया था। बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे अभी एकल सदस्यीय आयोग के समक्ष गवाही दे रहे हैं। उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास के पास विस्फोटक सामग्री बरामद होने के बाद सिंह का मार्च में मुंबई पुलिस आयुक्त के पद से स्थानांतरण कर दिया गया था।
सिंह ने आरोप लगाया था कि देशमुख ने पुलिस अधिकारियों से बार एवं रेस्तरां से हर महीने 100 करोड़ रुपये एकत्र करने को कहा था।केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी सिंह द्वारा देशमुख के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच कर रहे हैं। देशमुख ने इस साल अप्रैल में राज्य के गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था और उन्हें ईडी ने धनशोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया था। वह अभी न्यायिक हिरासत में हैं।
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