इमिग्रेशन विभाग के डीसीपी व एफआरआरओ को निर्देश दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले यात्रियों से इस बात की जानकारी मांगी जाए कि पिछले 15 दिनों में उन्होंने किन किन देशों की यात्राएं की हैं। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (एमआईएएल) से कहा गया है कि वह विमानन कंपनियों से पिछले 15 दिनों के दौरान उनकी फ्लाईट से यात्रा करने वाले यात्रियों की जानकारी दें। गलत जानकारी देने वाले यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
भारत सरकार द्वारा घोषित कोरोना संक्रमण के लिए सर्वाधिक जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों की जांच-पड़ताल के लिए एयरपोर्ट पर अलग काउंटर बनाए जाए। ऐसे सभी यात्रियों के लिए सात दिन का क्वारेंटाईन जरुरी है। जोखिम वाले देशों को छोड़कर अन्य देशों से आने वाले यात्रियों को हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद आरटीपीसीआर जांच करवाना होगा। यदि कोविड जांच रिपोर्ट निगेटिव आती है तो उन्हें 14 दिन होम क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। अगर यात्री कोरोना संक्रमित पाए जाते हैं तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा।
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महाराष्ट्र के भीतर एक स्थान से दूसरे जगह पर आवाजाही करने वाले हवाई यात्रियों को कोरोनारोधी टीके की दोनों खुराक लेना अनिवार्य होगा या फिर उन्हें 48 घंटे के भीतर की आरटीपीसीआर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। वहीं दूसरे राज्यों से महाराष्ट्र में आने वाले हवाई यात्रियों को 48 घंटे के भीतर की आरटीपीसीआर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट साथ लाना अनिवार्य है।
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