बिहार की विधानसभा में आज नितीश सरकार आज एंटी पेपर लीक बिल लाने जा रही है। कहा जा रहा है, बिहार में पेपर लीक के मामलों को ग़ैरज़मानती और गंभीर अपराध की श्रेणी में डाला जा रहा है। इस बिल के में दोषी के लिए गैर जमानती धाराएं लगेंगी। साथ ही तीन से दस साल तक की जेल और एक लाख से एक करोड़ रुपए जुर्माने का भी प्रावधान इस कानून में किया गया है।
बता दें की, यह कानून बिहार में होनेवाली सभी परीक्षाओं पर लागू होगा। NEET-UG के मामलों में पेपर लीक को लेकर ज्यादातर मामलें बिहार से ही देखे गए थे। ऐसे में विद्यार्थी और परिजनों की और से ऐसे अपराध पर राज्य सरकार से कड़े क़दम उठाने की मांग की जा रही थी।
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हालाँकि सर्वोच्च न्यायलय ने अपने रिएग्जाम की याचिका पर निर्णय में NEET की परीक्षाओं को फिर से लेने से मना कर दिया हो फिर भी कोर्ट ने माना है की बिहार-झारखंड इन राज्यों में पेपर लीक हुए है। इसीलिए बिहार की सरकार ने परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की धांधली में दोषी पाए जाने पर तीन से दस साल तक की जेल और एक करोड़ तक जुर्माना लगाने के प्रावधान इस बिल में किए है।
आपको बता दें, NEET पेपर लीक के मामलों के बाद उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने भी एंटी पेपर लीक बिल लाया था, जिसमें केंद्र सरकार के कानून से भी कड़े प्रावधान है। महाराष्ट्र में भी एंटी पेपर लिक बिल टेबल किया था, जिसके बाद अब बिहार राज्य में भी सभी परीक्षाओं के लिए एंटी पेपर लीक का बिल लाया गया है।
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