बेस्ट ने कुर्ला बस दुर्घटना मामले में ठेकेदार को नोटिस जारी कर 4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही, दुर्घटना में घायल हुए 41 लोगों के अस्पताल खर्च के लिए लगभग 4-5 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति की मांग की गई है।
बेस्ट यातायात के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उल्लंघन की स्थिति में समझौते के अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, ऐसे मामलों में अस्पताल के बिल का भुगतान करना निजी ठेकेदारों के लिए मानक प्रक्रिया है।
मुआवजे और शिकायतों के समाधान के लिए बेस्ट द्वारा गठित समिति ने मृतकों के परिवारों को दो-दो लाख रुपये की सहायता देने का प्रस्ताव दिया है। समिति इस मुआवजे की राशि निजी ठेकेदार से वसूलने की योजना बना रही है।
9 दिसंबर को हुई इस दुर्घटना में आठ लोगों की मौत हो गई थी। चालीस-एक लोग घायल हो गये। मंगलवार (17 दिसंबर) को समिति के सदस्यों ने घायल पीड़ित अख्तर खान (52) से मुलाकात की, जिन्हें हाल ही में भाभा अस्पताल से छुट्टी मिली थी। समिति के सदस्य डॉ. अनिल कुमार सिंघल ने पुष्टि की कि ऑटोरिक्शा चालक खान को रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है, लेकिन अब वह खतरे से बाहर है। बेस्ट ने उनके इलाज के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है तथा उनके ऑटोरिक्शा को हुए नुकसान की भरपाई भी करेगा।
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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने मृतकों के परिजनों को तत्काल 5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। इस बीच, पीड़ितों के परिजनों ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि दुर्घटना के लिए जिम्मेदार चालक को कड़ी सजा दी जाए।